प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है।, जो दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता का कवरेज प्रदान करती है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दर पर दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। यह योजना खासकर उन व्यक्तियों के लिए है जो अचानक हुई दुर्घटनाओं के वित्तीय प्रभाव को सहन करने में सक्षम नहीं हैं।
यह योजना एक वर्ष के लिए मान्य होती है और इसे हर वर्ष नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के लिए इच्छुक हैं। इसके लिए बैंकों और डाकघरों के साथ सहयोग किया जाता है । भागीदार बैंक या डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं ।

बीमा कवर:
इस योजना के तहत, दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता दी जाती है।

वार्षिक प्रीमियम:
रु. 20/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष। इस योजना के तहत, प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के लिए 1 जून या उससे पहले एकमुश्त ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक या डाकघर खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। हालांकि, यदि ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है, तो कवरेज बैंक या डाकघर द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से प्रारंभ होगा। वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की पुनरावलोकन किया जाएगा।
पात्रता :
- 18 से 70 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक के पास एक बचत खाता होना चाहिए।
- जो खाताधारक प्रीमियम राशि अपने खाते से ऑटो डेबिट करने की सहमति देते है इस योजना के लिए पात्र होंगे
दावा प्रक्रिया :
दावा दर्ज करें:
- दुर्घटना होने के बाद, लाभार्थी या उनके परिवार को बीमा दावा फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होता है।
दस्तावेज़ जमा करें:
- दुर्घटना की रिपोर्ट (FIR या अन्य)।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)।
- अस्पताल या डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
बीमा कंपनी का निपटान:
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा होने के बाद, बीमा कंपनी दावे की जांच करती है और मंजूर होने पर राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करती है।
पंजीकरण प्रक्रिया:
आवेदन कैसे करें:
- अपनी बैंक शाखा में जाकर इस योजना के लिए आवेदन करें।
- कई बैंक ऑनलाइन माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता विवरण।
- आवेदन फॉर्म में लाभार्थी का नामांकन।
ऑटो-डेबिट सुविधा:
- प्रीमियम की राशि हर साल लाभार्थी के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाती है।
बीमा कवर की समाप्ति :
निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक के घटित होने पर सदस्य का दुर्घटना आवरण समाप्त हो जाएगा और इसके अंतर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा:
1) जब सदस्य की आयु 70 वर्ष हो जाएगी। (आयु निकटतम जन्मदिन के अनुसार)
2) यदि बैंक/डाकघर में खाता बंद हो जाता है या बीमा को जारी रखने के लिए खाते में शेष राशि की कमी होती है।
3) यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से आवरित किया जाता है और बीमा कंपनी को अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है, तो बीमा आवरण केवल एक बैंक/डाकघर खाते तक सीमित रहेगा और डुप्लिकेट बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम वापस लिया जाएगा।
4) यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा आवरण समाप्त हो जाता है, जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक समस्या के कारण, तो पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर, निर्धारित शर्तों के अधीन इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम आवरण को निलंबित कर दिया जाएगा।
5) जब ऑटो डेबिट विकल्प उपलब्ध कराया जाता है, तब सहभागी बैंक प्रीमियम राशि को उसी महीने में काट लेगा, जो कि हर साल मई में होना चाहिए, और देय राशि बीमा कंपनी को उसी महीने में भेज दी जाएगी।
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