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पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) : सरकार की इस शानदार स्कीम में मजदूरों को मिलेगी हर महीने 3000 रु. पेंशन

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2019 में शुरू की गई थी | इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। इस योजना के अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा | जिसमें रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, मिड-डे मील श्रमिक, निर्माण श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत की एक पेंशन योजना है | जिसका मकसद श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है | जिसके तहत सरकार उन मजदूरों को जिनकी इनकम 15 हजार रुपए से कम है उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। योजना के तहत हर महीने जितना कंट्रीब्यूशन लाभार्थी करता है, उतना ही राशि केंद्र सरकार उसके कंट्रीब्यूशन में मिलाती है। यानी अगर श्रमिक का कॉन्ट्रिब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी। योगदान की राशि 55 रूपए से शुरू होकर अधिकतम 200 रूपए प्रतिमाह तक की है | जो अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग है |

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पीएम-एसवाईएम योजना की विशेषताएँ:

यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

(i) न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: पीएम-एसवाईएम के तहत हर ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
(ii) पारिवारिक पेंशन: यदि पेंशन प्राप्त करते समय ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलने का अधिकार होगा। यह पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए ही मान्य है।
(iii) यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी नियमित योगदान के भुगतान के माध्यम से योजना में शामिल होने और इसे जारी रखने या निकासी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने का विकल्प रखता है।
(iv) केन्द्र सरकार द्वारा बराबर अंशदानः यह योजना एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जो 50:50 के अनुपात पर आधारित है यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार निर्धारित राशि का अंशदान करेगा तो उतना ही अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रति महीने किया जाएगा।

अंशदान विवरण : पीएम-एसवाईएम योजना में सब्सक्राइबर का अंशदान उसके बचत बैंक खाते/जन-धन खाते से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से किया जाता है । लाभार्थी को योजना में शामिल होने की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित राशि का अंशदान करना जरूरी है। प्रवेश आयु के अनुसार मासिक अंशदान का विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता :

  • आयु सीमा: इस योजना के लिए पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय सीमा: लाभार्थी की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • असंगठित क्षेत्र में कार्यरत: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जैसे कि घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, ठेला चलाने वाले, मछुआरे, खेतिहर मजदूर, और अन्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग।
  • आयकर दाता न हों: इस योजना में वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो आयकर नहीं देते हैं। अर्थात, यह योजना केवल निम्न-आय वर्ग के श्रमिकों के लिए है।
  • EPFO, ESIC या NPS सदस्य नहीं: लाभार्थी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) या NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के सदस्य नहीं होने चाहिए।
  • बैंक खाता: लाभार्थी के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए, जो पेंशन राशि के हस्तांतरण के लिए आवश्यक है।

पीएम-एसवाईएम योजना के लिए आवेदन कैसे करें :

इस योजना के लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी नामांकन करा सकते हैं और खुद से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी नामांकन कर सकते हैं यहाँ जानिए दोनों ही तरीकों का विवरण

नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं:

  • अपने क्षेत्र के निकटतम CSC का पता लगाएं।
  • CSC पर जाकर योजना के लिए पंजीकरण करें।

आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाएं:

  • आधार कार्ड: पहचान और पते के प्रमाण के लिए।
  • बचत बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक या खाता संख्या और IFSC कोड।
  • वैध मोबाइल नंबर: पंजीकरण और संचार के लिए।

पंजीकरण प्रक्रिया:

  • CSC पर उपस्थित वसुधा केंद्र संचालक को अपने आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण प्रदान करें।
  • संचालक आपके विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेगा।
  • आपकी आयु के अनुसार मासिक अंशदान की राशि निर्धारित होगी।
  • पहली अंशदान राशि नकद में जमा करें; इसके बाद की राशि आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से ली जाएगी।

पेंशन कार्ड प्राप्त करें:

  • पंजीकरण के बाद, आपको एक पेंशन कार्ड और एक यूनिक पेंशन नंबर (UPN) प्रदान किया जाएगा।
  • इस कार्ड को सुरक्षित रखें; यह भविष्य में पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करें

  • इस योजना में पंजीकरण के लिये सबसे अहले आप अधिकृत पोर्टल maandhan.in पोर्टल पर जाये।

  • पोर्टल पर पहुँचने के बाद Services सेक्शन में जाकर New Enrollment विकल्प पर क्लिक करें।
  • लॉगिन के लिए Self Enrollment विकल्प का चयन करें।
  • अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और Proceed बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP डालकर पुनः Proceed बटन पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करने के बाद Service विकल्प पर क्लिक करे इसके बाद Enrollment इस विकल्प को चुने।
  • यहाँ आपको तीन योजना दिखेगी इनमे से आप Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana को चुने।
  • आगे आपसे पूछा जायेगा की आपके पास eshram कार्ड है या नही अगर है तो Yes पर क्लिक करे नहीं तो No बटन पर क्लिक करे
  • अंत में, आपके सामने आवेदन के लिए फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • अंशदान राशि: आपकी आयु के अनुसार मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आयु 29 वर्ष है, तो आपको प्रति माह ₹100 का अंशदान करना होगा।
  • सरकारी योगदान: आपके अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार भी आपके पेंशन खाते में जमा करेगी।
  • पात्रता: आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मासिक आय ₹15,000 या उससे कम हो, और आप EPFO, ESIC या NPS के सदस्य नहीं होने चाहिए।
Toll Free Number1800 267 6888
Official Websitemaandhan.in

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है

पीएम-एसवाईएम योजना का लाभ क्या है?

अगर कोई असंगठित श्रमिक इस योजना का सदस्य बनता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशदान करता है, तो उसे न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

पीएम-एसवाईएम योजना में नामांकन के लिए कौन से दस्तावेज जरुरी है ?

लाभार्थी को आधार कार्ड, बचत बैंक खता और मोबाइल नंबर की जरुरत होती है |

क्या लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक मासिक अंशदान देना आवश्यक है ?

हां, योजना में शामिल होने के बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित मासिक अंशदान देना होगा।

इस योजना में लाभार्थी को कितने वर्षों तक अंशदान करना होगा ?

एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष की आयु के बीच इस योजना में शामिल हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक अंशदान करना होता है।

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