प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : इस तारीख से शुरू होंगे रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण

अप्रैल 2016 में, भारत सरकार ने पूर्ववर्ती बीमा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS), मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की स्थापना की। इस प्रकार, कृषि बीमा के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही भारत की प्रमुख सरकारी योजना बन गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें बीमा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उनकी आय स्थिर रहती है और कृषि में निरंतरता बनी रहती है। यह योजना किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। PMFBY किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो उन्हें प्राकृतिक जोखिमों से बचाता है और उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य:

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में निरंतर उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
  • किसानों को नई और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना ।
  • किसानों को फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
  • कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना |
  • किसानों की आय में स्थिरता लाना |

PMFBY योजना के लाभ:

  1. न्यूनतम प्रीमियम
  2. व्यापक कवरेज
  3. डिजिटल प्लेटफॉर्म
  4. त्वरित मुआवजा
  5. किसानों की आय सुरक्षा

प्रीमियम दर :

खरीफ फसलों के लिए:बीमित राशि का 2%
रबी फसलों के लिए:बीमित राशि का 1.5%
वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए:बीमित राशि का 5%

सरकारी सब्सिडी:

किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं, और शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

कवरेज:

यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण फसल नुकसान को कवर करती है, जिससे किसानों की आय स्थिर रहती है और उन्हें कृषि में निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिलती है।

PMFBY योजना के लिए पात्रता:

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे पट्टेदार हों या जोतदार, यानी वे भूमि के मालिक हैं या बटाई पर खेती करते हैं, इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।

फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड या पते का प्रमाण
  • भूमि स्वामित्व का प्रमाण (भूमि रिकॉर्ड या पटवारी रिपोर्ट)
  • यदि किसान पट्टेदार है, तो पट्टा दस्तावेज़
  • खसरा/खतौनी नंबर
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बुवाई का प्रमाण
  • फसल क्षेत्र का विवरण

फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

Step 1. आवेदक किसान सबसे पहले PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Step 2. होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर‘ में क्लिक करें । यदि आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो गेस्ट फॉर्मर पर क्लिक करें

Step 3. नए किसान पंजीकरण फॉर्म में सभी जानकारी भरें और अकाउंट बनायें |

Step 4. पंजीकरण के बाद, अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें

Step 5. लॉगिन करने के बाद, ‘फसल बीमा आवेदन‘ विकल्प चुनें। आवश्यक जानकारी भरें, जैसे फसल का विवरण, क्षेत्रफल, बैंक खाता विवरण आदि।

Step 6. आवश्यक दस्तावेज़, जैसे भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड आदि अपलोड करें।

Step 7. पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान गेटवे के माध्यम से निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान करें।

Step 8. सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद, आवेदन सबमिट करें।

दावा प्रक्रिया:

  • फसल नुकसान की स्थिति में, किसान को घटना के 72 घंटों के भीतर संबंधित अधिकारियों या बीमा कंपनी को सूचित करना होता है।
  • नुकसान का आकलन करने के बाद, बीमा कंपनी द्वारा दावा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है |

रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण शुरू :

2024 रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो रहा है, अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं और फसल नुकसान की चिंता से मुक्ति पाएं।

पंजीकरण की आरंभिक तिथि1 दिसंबर 2024
पंजीकरण की अंतिम तिथि31 दिसंबर, 2024
आधिकारिक वेबसाइटpmfby.gov.in
हेल्पलाइन नंबर14447
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

PMFBY एक सरकारी योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करना और किसानों की आय को स्थिर बनाना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?

सभी किसान, चाहे उन्होंने ऋण लिया हो या नहीं, इस योजना के लिए पात्र हैं। ऋणी किसानों के लिए यह अनिवार्य है, जबकि गैर-ऋणी किसान स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं।

PMFBY के तहत कौन-कौन सी फसलें बीमित की जा सकती हैं?

खरीफ, रबी और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें इस योजना के तहत बीमित की जा सकती हैं। प्रत्येक राज्य में अधिसूचित फसलों की सूची भिन्न हो सकती है।

PMFBY के लिए प्रीमियम दरें क्या हैं?

सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।

फसल नुकसान की स्थिति में दावा कैसे करें?

फसल नुकसान की स्थिति में, किसान को 72 घंटों के भीतर संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या स्थानीय कृषि अधिकारी को सूचित करना चाहिए। दावा के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, बीमा कंपनी द्वारा आकलन किया जाएगा और स्वीकृत राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

बीमा दावा निपटान में कितना समय लगता है?

सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा होने पर, दावा निपटान आमतौर पर 30-45 दिनों के भीतर किया जाता है।

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