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PM Awas Yojana 2.0 : 1 करोड़ शहरी आवासहीनों को मिलेगा खुद का पक्का घर, ऐसे करना होगा आवेदन

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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य शहरों और गांवों में रहने वाले गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर पात्र परिवारों को ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण के साथ हर मौसम के अनुकूल पक्के आवास प्रदान करना है । इस योजना को 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी के लिए घर का सपना साकार करना है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह योजना भारत के “सबके लिए घर” के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 9 राज्यों के 305 शहरों और कस्बों को चिह्नित किया है. जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।

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प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य घटक:

ग्रामीण आवास (PMAY-G) : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह योजना उन परिवारों को, जो कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं, सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे कि बिजली, स्वच्छता और पानी की सुविधा के साथ-साथ आर्थिक सहायता प्रदान कर पक्के मकान उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। इस योजना में प्राथमिकता कच्चे मकान वाले परिवारों को दी जाती है। 2024 तक PMAY-G के तहत 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। जिनमे से अब तक पूरे भारत में 1.90 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बनने वाले घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है और एक घर बनाने में औसतन 114 दिन लगते हैं। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए एक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, कठिन क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख आदि में 1.30 लाख रुपये 100% अनुदान दिया जाता है।

शहरी आवास (PMAY-U) : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान कर रहा है।इस योजना के तहत लगभग 4,331 शहर और कस्बे चुने गए हैं।

शहरी आवास योजना को 3 चरणों में बांटा गया है :

पहला चरण : अप्रैल 2015 और मार्च 2017 तक चुनिंदा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों को शामिल किया गया |
दूसरा चरण : अप्रैल 2017 और मार्च 2019 तक 200 अतिरिक्त शहरों को शामिल किया गया |
तीसरा चरण : अप्रैल 2019 और मार्च 2022 तक शेष शहरों को शामिल किया गया |

मूल मिशन की अवधि 31.03.2022 तक थी, जिसे योजना के फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना 31.03.2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है। मिशन के तहत, मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में झुग्गीवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय समूह (MIG) श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों की आवास आवश्यकता को निम्नलिखित चार पॉइंट्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।

  1. लाभार्थी द्वारा संचालित व्यक्तिगत आवास निर्माण या संवर्द्धन (BLC): इस वर्टिकल के अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को ₹1.5 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
  2. सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में किफायती आवास (AHP): भारत सरकार द्वारा प्रति ईडब्ल्यूएस आवास के लिए ₹1.5 लाख की केंद्रीय सहायता उन परियोजनाओं में प्रदान की जाती है, जहां परियोजनाओं में कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं और एक परियोजना में कम से कम 250 घर हैं।
  3. “इन-सीटू” स्लम पुनर्विकास (ISSR): निजी डेवलपर की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके इन-सीटू स्लम पुनर्विकास के वर्टिकल के अंतर्गत पात्र झुग्गी निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए प्रति घर ₹1 लाख का स्लम पुनर्विकास अनुदान स्वीकार्य है।
  4. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी), मध्यम आय समूह (एमआईजी)-I और मध्यम आय समूह (एमआईजी)-II से संबंधित पात्र लाभार्थियों के लिए बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और अन्य ऐसे संस्थानों से आवास ऋण लेने के लिए क्रमशः ₹6 लाख, ₹9 लाख और ₹12 लाख तक की ऋण राशि पर 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य थी। (एमआईजी के लिए सीएलएसएस 01.01.2017 से 31.03.2021 तक था)

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना प्रोग्रेस :

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी क्षेत्रों में अपने लक्ष्य ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ को पूरा करने के करीब पहुँच चुकी है | शहरी योजना के तहत अब तक 118.64 लाख आवासों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 114.3 लाख मकानों की नींव रखी गई और 88.02 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर हैं। मार्च 2022 वाली स योजना को अब 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। जिसे पीएम आवास योजना 2.0 नाम दिया गया है और जियो- टैगिंग से मॉनिटर किया जा रहा है।

क्या है PMAY-U 2.0

PM Awas Yojana 2.0 : पिछले कुछ वर्षों में शहरी विस्तार के साथ-साथ आवास की जरूरतों को बढ़ता देख माननीय प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की कि भारत सरकार कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर खरीदने में लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना लाएगी। इसके बाद केंद्रीय बजट 2024 में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि PMAY-U 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। जिसके अनुसार, 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) शुरू की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शहरी भारत के पात्र नागरिक बेहतर जीवन स्तर का जीवन जी सकें।

PMAY-U 2.0 शहरी क्षेत्रों के लिए ‘सभी के लिए आवास’ मिशन 01.09.2024 से 5 वर्षों के लिए (2024-25 से 2028-29) लागू की जा चुकी है | ताकि सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी)/प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को निम्नलिखित घटकों के माध्यम से पूरा किया जाएगा:

i. लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
ii. भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
iii. किफायती किराया आवास (ARH)
iv. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की विशेषताएं

  • PMAY-U 2.0 को शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।
  • इस योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों (वर्ष 2024-25 से 2028-29) में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है, जिसमें ₹ 10 लाख करोड़ का निवेश और ₹ 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी शामिल है
  • इस योजना में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे समूहों को भी इस योजना के तहत केंद्रित सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के लिए पात्रता मापदंड

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं:

1. आय वर्ग के अनुसार पात्रता:

  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
  2. निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
  3. मध्यम आय वर्ग (MIG):
  • MIG-I: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
  • MIG-II: वार्षिक आय ₹9 लाख से ₹12 लाख तक।

2. आवास स्वामित्व: लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।

3. परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को मिलाकर एक परिवार माना जाएगा।

4. आयु सीमा: आवेदन के समय लाभार्थी की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

5. अन्य शर्तें:

  • लाभार्थी या उसके परिवार ने पहले किसी सरकारी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध आधार कार्ड / वर्चुअल आधार आईडी होना आवश्यक है।

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) क्या है :

प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में चार प्रमुख घटक शामिल हैं। इनमें से एक ब्याज सब्सिडी योजना है, जिसके अंतर्गत होम लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके मकान की कीमत 35 लाख रुपये तक है, तो 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर लाभार्थियों को 12 वर्षों की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को 5 वर्षों की अवधि में किश्तों के माध्यम से 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।

PM Awas Yojana 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती आवास प्रदान किया जाता है। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

Step 1. PMAY (Urban) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/ पर जाएं।

Step 2. PM Awas Yojana 2.0 की सभी गाइडलाइन्स को अच्छे से पढ़ें|

Step 3. होम पेज पर ‘Apply for PMAY -U 2.0’ टैब पर क्लिक करें।

Step 4 सभी Instructions को ध्यान से पढ़ें और Click to Proceed पर क्लिक करें।

Step 5. Proceed से पहले बताये गए सभी आवशयक दस्तावेज तैयार रखें

Step 6. Proceed बटन पर क्लिक करें और अपनी पात्रता चेक करें

Step 7. अपनी वार्षिक आय डालकर पात्रता चेक करें और आगे फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करें

ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया:

  • नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं:
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: CSC से PMAY-U 2.0 का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, आय विवरण, बैंक खाता विवरण आदि भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें:
  • फॉर्म जमा करें:भरे हुए फॉर्म को CSC में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
  2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
  3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।
  4. आय प्रमाण पत्र।
  5. जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी या ओबीसी के मामले में)।
  6. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सत्यापित होनी चाहिए।
  • आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप https://pmaymis.gov.in/Track_Application_Status.aspx पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • अधिक जानकारी के लिए आप https://pmay-urban.gov.in/ पर भी जा सकते हैं।
Contact Number011-23060484, 011-23063620
011-23063567, 011-23061827
Official Websitehttps://pmay-urban.gov.in/

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत, शहरी और ग्रामीण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और कम आय वाले परिवारों को खुद का पक्का घर मुहैया कराया जाता है

पीएम आवास योजना के तहत कौन कर सकता है आवेदन ?

इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच हो और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर न हो , अवदान का पात्र है

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं ?

पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज

प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्याज की दर कितनी है?

पीएम आवास योजना में ब्याज दर 8% है। ब्याज दर बदल सकती है, इसलिए सबसे न्यूनतम जानकारी के लिए अपने स्थानीय बैंक से संपर्क करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना की तिथि कब तक बढ़ा दी गई है ?

प्रधानमंत्री आवास योजना की तिथि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 क्या है?

यह योजना PMAY (U) का ही अगला हिस्सा है जिसकेअंतर्गत आवासों के निर्माण की संख्या को बढाकर 1 करोड़ कर दिया गया है और सब्सिडी में भी बदलाव किया गया है, यानी इस योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास प्रदान किये जायेंगे

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