अक्सर युवाओं में औपचारिक शिक्षा के बाद औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में काम पाने के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है। मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए पंजीकृत औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना और युवाओं को इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। जिसमें युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रतिमाह ₹8,000 से ₹10,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाता है।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवा न केवल कौशल सीखते हैं, बल्कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के लिए तैयार करना है। हर साल लगभग 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और हर एक युवा को मध्यप्रदेश शासन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की मुख्य विशेषताएं:
वित्तीय सहायता:
- योजना के तहत युवाओं को ₹8,000 से ₹10,000 तक मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है।
- यह राशि शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण के प्रकार के आधार पर तय की जाती है।
प्रशिक्षण केंद्र:
- युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, प्रबंधन, निर्माण, स्वास्थ्य आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
कौशल और रोजगार:
- युवाओं को उन उद्योगों में कौशल सिखाया जाता है, जहां रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं।
योग्यता आधारित पाठ्यक्रम:
- हर आवेदक को उसकी शैक्षणिक योग्यता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम दिया जाता है।
योजना से मिलने वाला लाभ:
- युवाओं का कौशल विकास: युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना।
- रोजगार अवसर उपलब्ध कराना: प्रशिक्षण के बाद युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार दिलाना।
- बेरोजगारी कम करना: रोजगार और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना।
- आर्थिक सहायता: प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को मासिक स्टाइपेंड देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।
- ट्रेनिंग सर्टिफिकेट : मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक की आयु 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या उससे अधिक होनी चाहिए।
- किसी भी प्रकार की नियमित नौकरी में न हो।
योग्यता के अनुसार योजना में मिलने वाला स्टाइपेण्ड:
| 12th पास के लिए | रु. 8000/- प्रति माह |
| ITI पास के लिए | रु. 8500/- प्रति माह |
| डिप्लोमा पास के लिए | रु. 9000/- प्रति माह |
| ग्रेजुएट पास के लिए | रु. 10000/- प्रति माह |
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया (Application Process):
Step 1 . पंजीकरण : योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।

Step 2 . अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश को ध्यान से पढ़ें इसके बाद योजना के लिए पात्र होने पर चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ें

Step 3. अपनी समग्र आईडी दर्ज करें और Captcha को सत्यापित करे ।

Step 4. समग्र आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा | आपको Send OTP ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

Step 5. SMS के माध्यम से भेजे गए OTP को दर्ज करें और वेरिफाई बटन पर क्लिक करें।

Step 6 . आपकी सभी जानकारी अपने आप प्रदर्शित हो जाएगी। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपको SMS के माध्यम से यूजरनेम और पासवर्ड मिलेगा, और आपको अपने आप लॉग इन कर दिया जाएगा।

Step 7 . अब आप अपनी प्रोफाइल में अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और दस्तावेज़ अपलोड करें।

Step 8 . यहाँ आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स दिखेंगे उनमे से आप कोई भी कोर्स को चुन सकते है ।

Step 9. अपनी रूचि के अनुसार ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र चुनें।

Step 10. आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारी का प्रीव्यू देखें और और फॉर्म Submit करें

अधिक जानकारी के लिए:
योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए आवेदक आधिकारिक पोर्टल mmsky.mp.gov.in पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर 0755-2525258 पर संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है ?
यह योजना के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पहल है जिसमे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण ट्रेंनिंग दिया जाता है। इस ट्रेंनिंग के दौरान युवाओं को 8000/- से 10000/- रूपये प्रति माह स्टाइपेण्ड भी दिया जाता है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कितने कोर्स हैं ?
योजना में लगभग 800 कोर्स हैं जिनमे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में कौन-कौन से प्रतिष्ठान योग्य होंगे?
प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है। निजी संस्थान जैसे- प्रोपराइटरशिप, हीयूएफ, कंपनी, भागीदारी, ट्रस्ट, समिति, आदि भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
क्या प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के बाद कोई प्रमाण-पत्र मिलेगा?
हाँ, प्रशिक्षण पूरा होने और निर्धारित मूल्यांकन के बाद, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेंड किस आधार पर तय किया जाएगा?
प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेंड पाठ्यक्रम की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।






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